न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत शिवपुरी जिले में 12 नवम्बर 2020 तक समस्त नवीन शासकीय कार्यों को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
विधानसभा उप निर्वाचन 2020 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी में उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को विभिन्न प्रकार के कार्य कराकर चुनाव लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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