हैलीकाॅप्टर उतारने की अनुमति देने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत । - The Sanskar News

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Wednesday, September 30, 2020

हैलीकाॅप्टर उतारने की अनुमति देने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत ।

द संस्कार न्यूज़ 30/09/2020
न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह ने हैलीकॉप्टर उतारने की अनुमति देने हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है। यह अनुमति ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर सभा तिथि से 48 घंटे पूर्व विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24 पोहरी के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी दी जाएगी।  
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत विभिन्न राजनैतिक दलों तथा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के वायुयान, हैलीकॉप्टर आवेदक द्वारा बताये स्थान पर उतारने हेतु कई औपचारिकतायें पूरी करनी होती है तथा हैलीपेड से सभा स्थलों की दूरी अत्याधिक होने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कराई जानी होती है। राजनैतिक दल, प्रत्याशी अपने स्टार प्रचारक का नाम, उनके आने का दिनांक, सभा का स्थल एवं आने-जाने का समय निर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रम सहित सभा संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से आवेदन पत्र विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त स्थलों पर अस्थाई हैलीपैड का निर्माण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग शिवपूरी द्वारा कराया जायेगा जिसके तहत प्रत्याशी को 10 हजार रूपये के मान से बतौर शुल्क के रूप में जमा कराना होगें, जो प्रत्याशी के चुनाव खर्चे में शामिल किया जाएगा।
प्रत्याशी को हैलीपेड स्थल पर आदर्श आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले स्टार प्रचारकों के मामलो में हैलीकॉप्टर उतारने हेतु स्थल का निर्धारित आवेदक द्वारा बताये गये स्थल के संबंध में थाना प्रभारी व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस एवं अनुविभागीय अधिकारी पी.डब्ल्यू.डी संयुक्त रूप से हैलीपेड स्थल का सुरक्षा व्यवस्था एवं उपयुक्तता तथा हैलीपेड स्थल के अक्षांश व देशांतर का परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत सहित संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की ओर आवेदन पत्र तत्काल प्रेषित करेंगे। लोक निर्माण विभाग का दायित्व रहेगा कि हैलीपेड सुरक्षित स्थान पर निर्धारित मान दण्ड अनुसार मय बेरिकेटिंग तैयार कराए, इस हेतु वन विभाग से बांस-बल्लियां पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर ली जाये। अनुविभागीय अधिकारी (वन), वन संरक्षक आवश्यक बांस-बल्लियां अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग को तत्काल उपलब्ध करायेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

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