प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 । - The Sanskar News

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Wednesday, August 26, 2020

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 ।

द संस्कार न्यूज़ शिवपुरी, 26 अगस्त 2020
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग तथा तहसील स्तर पर ज्वार, कोदो कुदकी, मूंगफली, तिल, कपास तथा पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर बीमित फसलें अधिसूचित की गई है। इच्छुक कृषक खरीफ 2020 में अधिसूचित फसलों का बीमा 31 अगस्त 2020 करा सकते है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक ने बताया कि खरीफ मौसम में अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए कृषक भाईयों को सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। जो ऋणी कृषक भाई अपनी फसलों का बीमा नही कराना चाहते हैं। वे संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते है।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और कास्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसलों का बीमा आच्छादन प्राप्त करने हेतु पात्र है यह योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है अल्पकालीन फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा, बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से करवा सकते हैं।
अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेजों में फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, समग्र आईडी, ड्रायर्विंग लायसेंस, भू अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बुवाई प्रमाण पत्र शामिल है। समस्त ऋणी व अऋणी कृषकों हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है तथा मोबाईल नम्बर जरूरी है।




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