ऑनलाइन जारी किए जा रहे दुकान स्थापना पंजीयन |
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राजगढ़ | 13-फरवरी-2020 |
जिला श्रम पदाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा म.प्र.दुकान स्थापना अधिनियम 1958 अंतर्गत जारी रजिस्ट्रेशन में नवीनीकरण प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। 15 फरवरी 2014 के पश्चात जारी लाईसेन्स का अब नवीनीकरण नही कराना होगा। उक्त दिनांक के पूर्व जारी रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित की गई है। अधिकतम 03 कर्मचारी वाली स्थापना दुकान की रजिस्ट्रेशन फीस 200 रूपये तथा 03 से अधिक कर्मचारियों की समस्त स्थापना का रजिस्ट्रेशन फीस 250 रूपये निर्धारित शुल्क जमा कर दुकान स्थापना का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जारी किये जा रहे है। |
Thursday, February 13, 2020

ऑनलाइन जारी किए जा रहे दुकान स्थापना पंजीयन
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