14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर 30 हजार रूपये का जुर्माना व 02 वर्ष की सजा |
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राजगढ़ | 13-फरवरी-2020 |
श्रम पदाधिकारी राजगढ़ श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि अधिनियम प्रावधानानुसार संस्थान होटलों स्थापनाओं घरों निर्माण आदि किसी भी जगह पर बाल श्रम अधिनियम 1986 की धारा 03 अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन तथा 14 वर्ष से 18वर्ष तक के किशोरों का किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित है। बाल श्रमिक कार्यरत पाये जाने पर धारा 14 अंतर्गत 50 हजार रूपये का जुर्माना तथा 02 वर्ष तक करावास से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। संस्थानों में अंधिनियम की धारा 12 अनुसार बाल श्रम प्रतिबंध की सूचना/प्रावधान प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। अत: राजगढ़ जिले को बालश्रम मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें। |
Thursday, February 13, 2020

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने पर लगेगा जुर्माना व 02 वर्ष की सजा।
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