वंदना एग्रो सेल्स झागर का लाइसेंस निलंबित |
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गुना | 13-फरवरी-2020 |
कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 14(1) बी में दिये गए प्रावधानों के तहत मेसर्स वंदना एग्रोसेल्स झागर विकास खण्ड बमोरी से लया गया कीटनाशक दवा chlorantraniliprole-18.5 प्रतिशत ईसी (कोराजन) बेच oct18sv708 का नमूना क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला चण्डीगढ़ से परीक्षण में अमानक स्तर का पाये जाने के फलस्वरूप फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर से सहमत न होने के कारण कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 18(सी) में दिये गये प्रावधानों के तहत वंदना एग्रो सेल्स झागर विकास खण्ड बमोरी लाइसेंस क्रमांक 820 को कीटनाशक अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। |
Thursday, February 13, 2020

वंदना एग्रो सेल्स झागर का लाइसेंस निलंबित
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