तीन आरोपियों को किया जिलाबदर |
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देवास | 08-जनवरी-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 03 आरोपियों को 02-02 माह के लिए जिलाबदर किया है। जिलाबदर किए आरोपियों में सुन्दरलाल पिता रंगलाल उम्र 45 साल निवासी कणाबुजुर्ग, हलदुल पिता कुवरसिंह यादव निवासी यादव मोहल्ला निवासी खातेगांव तथा जितेन्द्र पिता लक्ष्मीनारयण पाटीदार उम्र 31 साल निवासी करनावद हाल निवासी श्यामनगर चापड़ा को दो माह-दो माह के लिए जिला बदर किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. पाण्डेय ने तीनों आरोपियों को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें। |
Wednesday, January 8, 2020

तीन आरोपियों को किया जिलाबदर
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