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Tuesday, January 14, 2020

7 मेडिकल स्टोर के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी

7 मेडिकल स्टोर के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी 

उज्जैन | 14-जनवरी-2020
 जिला औषधी निरीक्षक श्री धरमसिंह कुशवाह द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के सात मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच की जा रही है। पूर्व में किये गये निरीक्षणों में पाया गया कि कुछ औषधी विक्रेताओं द्वारा दुकान के संचालन में औषधी और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली का पालन न किये जाने के कारण संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं कि क्यों न उनका लायसेंस निलम्बित/निरस्त कर दिया जाये।
        इनमें मेसर्स महाकाल मेडिकल स्टोर झारड़ा, मेसर्स न्यू राज मेडिकोज फ्रीगंज, मेसर्स प्रगति फार्मा डील बागड़िया टॉवर सेन्ट्रल कोतवाली, मेसर्स न्यू पाटीदार मेडिकल स्टोर शहीद पार्क, मेसर्स श्री स्वर्ण मेडिकल स्टोर फ्रीगंज, मेसर्स न्यू श्रीजी मेडिकल स्टोर क्षपणक मार्ग फ्रीगंज और मेसर्स जय मां वैष्णो मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर चिन्तामन को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। साथ ही इनकी औषधियों की जांच के लिये विभिन्न दवाओं के नमूने भी लिये जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिये औषधी प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है, ताकि कोई दवा विक्रेता अमानक स्तर की औषधी विक्रय न कर सके।
        गौरतलब है कि दवा बाजार स्थित थोक औषधी विक्रेताओं के स्टोर का निरीक्षण भी किया गया है। इसमें नींद के लिये उपयोग होने वाली दवाओं, गर्भपात की दवाओं व नशे के उपयोग में आने वाली दवाओं के क्रय-विक्रय की जानकारी मेसर्स अमिश रेमेडिज, मेसर्स अमित फार्मा और मेसर्स माहेश्वरी मेडिकल एजेन्सिज से अगले तीन दिन में मांगी गई है।
        औषधी निरीक्षक श्री कुशवाह ने जिले के समस्त थोक व रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देश दिये हैं कि दवा दुकान संचालन के दौरान औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 और नियमावली-1945 का पालन करना सुनिश्चित करें। नींद में उपयोग होने वाली दवाओं, गर्भपात की दवाओं और शेड्यूल दवाओं का विक्रय डॉक्टर के द्वारा दिये गये प्रिस्क्रिप्शन पर ही करें तथा उनका रिकॉर्ड संधारित किया जाये।
        युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिये बेहद जरूरी है कि नींद की दवाओं और अन्य नशे की दवाओं का विक्रय बड़ी ही सावधानी से किया जाये। दवाओं का संग्रहण उचित स्थान पर किया जाये। अग्रिम तिमाही में एक्सपायरी डेट की दवाओं को विक्रयार्थ स्टॉक से अलग किया जाये, ताकि भूलवश भी एक्सपायरी डेट की दवाओं का विक्रय न हो। यदि कोई व्यापारी नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो कठोर कार्यवाही के तहत उसके ड्रग लायसेंस को निलम्बित करने की कार्यवाही की जायेगी। औषधी निरीक्षक ने आमजन से अपील की है कि उनकी जानकारी में यदि किसी दवा विक्रेता द्वारा नशीली दवाओं का विक्रय अवैध तरीके से किया जा रहा है तो इसकी सूचना कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन उज्जैन को उपलब्ध कराई जाये।

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