संस्कार न्यूज़ , 26 दिसंबर 2019
भोपाल, राज्य ब्यूरो। आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हों, यदि मध्य प्रदेश की किसी दिव्यांग युवती से शादी करते हैं तो यहां की सरकार आपको दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। मप्र सामाजिक न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है।
निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना:-
सरकार के मुताबिक निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में 40 फीसद या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही सहायता राशि पाने की पात्रता है। नए संशोधन में दूसरे राज्य के सामान्य व्यक्ति द्वारा मप्र की दिव्यांग युवती से शादी की जाती है तो दो लाख रुपये और दिव्यांग युवक द्वारा की जाती है तो एक लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि यह संशोधन पिछले साल हुआ है, लेकिन हाल ही में कलेक्टरों ने इसमें मार्गदर्शन मांगा है।
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