| न्यायालय परिसर में तम्बाकू के प्रयोग पर रिटायर्ड टीआई समेत चार पकड़े |
| जिला रजिस्ट्रार ने की कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत वसूला जुर्माना |
| गुना | 15-नवम्बर-2019 |
जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा के द्वारा न्यायालय परिसर को धूम्रपान मुक्त करने संबंधी निर्देश के अनुक्रम में जिला रजिस्ट्रार, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा न्यायालयीन परिसर का निरीक्षण करने के दौरान न्यायालय परिसर में तम्बाकू, बीडी का सेवन करते हुये पाये जाने पर एक रिटायर्ड टी.आई. समेत चार लोगों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट) की धारा 4 के अंतर्गत दोषी पाते हुये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय परिसर में तंबाकू, गुटखा का सेवन करते हुये पकडे जाने पर सेवानिवृत्त नगर निरीक्षक अनिल सिंघल पर 200 रूपये, राजवीर यादव पर 100 रूपये का अर्थदण्ड तथा बीडी का सेवन करते हुये पाये जाने पर रमेश अहिरवार पर 50 रूपये तथा वृजेश ओझा पर 100 रूपये का अर्थदण्ड जिला रजिस्ट्रार, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार जिला न्यायालय परिसर को तम्बाकू एवं धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इस संबंध में न्यायालय परिसर में जगह-जगह फ्लैक्स भी लगवाये गये हैं। |
Friday, November 15, 2019
न्यायालय परिसर में तम्बाकू के प्रयोग पर रिटायर्ड टीआई समेत चार पकड़े
Tags
# गुना
Share This
About the Sanskar news
गुना
Labels:
गुना
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
हमारे बारे में
पवन भार्गव
(प्रधान संपादक)
मोब.9755274367, 7000094067
ईमेल: thesanskarnews.info@gmail.com
No comments:
Post a Comment