सरजन सिंह एवं अन्य 22 श्रमिकगण का प्रकरण |
श्रम न्यायालय क्रमांक-3 ग्वालियर अधिनिर्णयार्थ सौपा गया |
गुना | 15-11-2019 |
सेवानियुक्त श्री सरजन सिंह एवं अन्य 22 श्रमिकगण एवं सेवानियोजकगण प्रबंधक दीपक स्नीपर्स प्रा.लि. ग्राम पगारा जिला गुना के मध्य प्रकरण के संबंध में औद्योगिक विवाद विद्यमान है। इस आशय के जारी आदेश में अपर श्रमायुक्त इंदौर ने कहा है कि चुंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-2(ए)(दो) के अनुसार इस औद्योगिक विवाद के लिये राज्य शासन उपयुक्त शासन है। उक्त विवाद को अधिनिर्णय के लिये भेजना उपयुक्त है। अपर श्रमायुक्त औद्योगिक संबंध (मुख्यालय) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों (जो कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2835-765-87 सोलह-ए दिनांक 17.07.1987 द्वारा प्रत्याधिकृत है) का प्रयोग करते हुए उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 07 के अंतर्गत गठित श्रम न्यायालय क्रमांक 03 ग्वालियर को आवेदक सेवानियुक्त श्री सरजन सिंह एवं अन्य 22 श्रमिकगण का अनावेदक सेवानियोजकगण द्वारा किया गया सेवापृथक्करण वैध एवं उचित है ? यदि नही तो सेवानियुक्त किस सहायता का पात्र है एवं इस संबंध में सेवानियोजकगण को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये ?, को वाद के लिए अधिनिर्णयार्थ सौंप दिया है। |
Friday, November 15, 2019

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सरजन सिंह एवं अन्य 22 श्रमिकगण का प्रकरण श्रम न्यायालय क्रमांक-3 ग्वालियर अधिनिर्णयार्थ सौपा गया
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