पुलिस अधीक्षक एवं अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रुम शिवपुरी मे जिले के समस्त कोर्ट मुंशियों की ली मीटिंग दिये आवश्यक दिशा निर्देश । - The Sanskar News

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Tuesday, November 15, 2022

पुलिस अधीक्षक एवं अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रुम शिवपुरी मे जिले के समस्त कोर्ट मुंशियों की ली मीटिंग दिये आवश्यक दिशा निर्देश ।

पुलिस अधीक्षक एवं अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रुम शिवपुरी मे जिले के समस्त कोर्ट मुंशियों की ली मीटिंग दिये आवश्यक दिशा निर्देश ।


लिस मुख्यालय भोपाल के आदेश के पालन मे आज दिनांक 15.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चंदेल एवं अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री प्रवीण कुमार भूरिया द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रुम शिवपुरी मे जिले के समस्त थानों एवं न्यायालय मे पदस्थ सभी कोर्ट मुंशियों की मीटिंग ली । मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये एवं निम्न बिंदुओं पर निर्देशित किया ।
1. माननीय न्यायालय से प्राप्त समंस/बारंटों को रजिस्टर मे इंट्री करके ही समंस/बारंट ले जाने बाले का नाम, पद व हस्ताक्षर लेख करवाना है ।
2. थानों पर बने समंस/बारंट रजिस्टर मे प्राप्त होने बाले सभी समंस/वारंटों को इंद्राज करने का बाद ही तामीली हेतु देंगे एवं लेने बाले के हस्ताक्षर करायेंगे ।
3. न्यायालय कोर्ट मुंशी द्वारा किसी भी प्रकार के समंस/बारंट अदम तामील होने पर पुलिस अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना देंगे, थाना प्रभारी या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तस्दीक भी करायेंगे एवं तस्दीक पंचनामा लगवाना सुनिश्चित करेंगे ।
4. न्यायालय से सजा होने पर सजायावी की जानकारी थाने की व्हीसीएनवी मे इंदराज कराना सुनिश्चित करेंगे । न्यायालय से प्राप्त आदेशों से थाना प्रभारी को अवगत करायेंगे बाद थाना प्रभारी बरिष्ठ कार्यालय को सूचित करेंगे ।
5. कोर्ट मुंशी न्यायालय मे आने बाले साक्षियों को भी देखेंगे की कितने साक्षी आये एवं कितने साक्षियों ने सकारात्मक एवं नकारात्मक कथन दिये ।
6. साक्षी को न्यायालय मे तारीख पेशी के संबंध मे थाना प्रभारी एवं कोर्ट मुंशी सूचना देंगे तथा साक्षी को एडीपीओ के पास लेजाकर समझाइस देकर सही कथन कराना है एवं नहीं आने बाले साक्षियों के संबंध मे बरिष्ठ कार्यालय को सूचना देना है ।
7. 05 बर्ष से अधिक लंबित प्रकरणों मे न्यायालय से प्राप्त समंस/बारंटों की तामीली आवश्यक रुप से करायेंगे ।
8. कोर्ट मुंशी अपने-अपने थाने के खात्मा खारजी का मिलान कर अधिक से अधिक खात्मा खारिजी स्वीकृत करायेंगे ।
9. कोर्ट मुंशी लंबित चालानों को माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।
10. अन्य जिले के अधिकारी/कर्मचारी जो काफी समय से पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं ऐसे समंस/बारंटों को बरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से तामील कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

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