न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - कुंओ के प्लेटफार्मध्बंधाई खुले व नीचे होने से अत्यंत खतरनाक हो रहे हैं। बोरवेल के खुले मुंह, तालाबों एवं अन्य स्त्रोतो के असुरक्षित किनारे दुर्घटना के कारण बन रहे है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त खतरों के निवारण हेतु जिले की राजस्व सीमांतर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किया है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश के तहत कुंओं के प्लेटफार्म जमीन की सतह से कम से कम पांच फीट ऊंचे बनाये जाए तथा कुओं के मुंह मजबूत लोहे की जाली से ढका जाए। रिहायसी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ट्यूबवेल खुला न छोड़ा जाये। असफल ट्यूववेलों को तुरंत लोहे के ढक्कन से बंद किया जाए, जिससे सार्वजनिक खतरे की स्थिति उत्पन्न न हो। बोरवेल, तालाबों पर जाने वाले रास्ता में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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