शिवपुरी, 19 सितम्बर 2020/ कलेक्टर द्वारा नोबेल कोरोना वायरस (कोविड-19) बीमारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में धार्मिक त्योहारों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 अंतर्गत जारी आदेश के तहत पंडाल का साईज 10ग्10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिये 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके लिए सम्बंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियों, पंडालों, गरवा, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालू फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कढाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। समस्त दुकाने रात्रि 08 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें 08 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 06 बजे तक अकारण आवागमन न हो इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
दुकान संचालकों से अपील है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
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