सरकार का बड़ा फैसला-144 लागू, सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर भी रोक
जयपुर. राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt.) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है और पांच सेअधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया.
कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा. संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे.
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