न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने तक जिला शिवपुरी के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र धारण एवं प्रदर्शन पर रोक लगाई है। विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा एवं 24-पोहरी के समस्त अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित थाने में अथवा रक्षित निरीक्षक पुलिस लाईन शिवपुरी में 05 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से जमा करायेे। इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपेक्ष्य में आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत जिला शिवपुरी की अनुज्ञप्ति 12 नवम्बर तक के लिए निलंबित की जाती है। सम्पूर्ण जिला शिवपुरी में 12 नवम्बर 2020 तक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबन्दी लगायी गई है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियो एवं अन्य शासकीय बलों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नही होगा। उक्तादेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
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