नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण लगे लाॅकडाउन में आज देश के कई हिस्सों में रियायतें मिलेंगी। जबकि हाॅटस्पाट इलाकों में कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसके लिए बतौर गाइड लाइन जारी की गई है।
इन्हें छूट मिली…
1 …. किराना दुकान
2 … फल-सब्जी के ठेले
3 …. मीट-मछली
4 ….. हाइवे ढाबा
5 …… कूरियर सेवा
6 ….. ई-कॉमर्स
7 …. मैकेनिक
8 …… आईटी कंपनियां
9 …… सरकारी दफ्तर
10 ….. प्लबंर
11 … इलेक्ट्रिशियन
12 …. कारपेंटर
13 …. केबल-डीटीएच वर्कर
14 ……. खेती से जुड़े काम
15 …… फसलों की खरीद
16 ……… निर्माण का काम
17 ……… मनरेगा
18 ……. औद्योगिक इकाइयां
19 …… लघु उद्योग
20 ….. बैंक, पोस्ट ऑफिस
21 …….. अस्पताल/नर्सिंग होम
22 …… छोटे वित्तीय संस्थान
23 …… कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी
24 …… नॉन बैंकिंग फाइनेंस
25 …… हाउसिंग फाइनेंस
26 ……. गांव में ऑप्टिकल फाइबर
27 ……. गांव में ईंट भट्टे का काम
इन्हें नहीं मिलेगी छूट
1… रेलवे याताताय
2…. बस यातायात
3…. हवाई यातायात
4….. शॉपिंग मॉल्स
5…… सिनेमाहॉल
6……. स्कूल-कॉलेज
7…… कैब सर्विस
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में भी आज से छूट मिलेगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में लॉकडाउन में रियायतें नहीं मिलेंगी। दोनों ही शहरों में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं।
गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों से काम की आड़ में कोरोना वायरस खतरे के मापदंडों का उल्लंघन न हो इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। ये नियम फैक्ट्री और वर्क प्लेस के लिए हैं। इसका पालन न होने की सूरत में सजा का प्रावधान है। मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और थूकने पर पाबंदी रहेगी।
यातायात के मामले में चार पहिया गाड़ी यानी कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक व्यक्ति बैठ सकेगा जबकि दोपहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर बैठ सकेगा साथ ही क्वॉरेंटाइन जिन लोगों किया गया है अगर वह उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो आईपीसी की धारा 188 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को भी कहा गया है कि वे कड़ाई से नियमों का पालन कराएं। लॉक डाउन के दूसरे चरण में आज से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए छोटे वित्तीय संस्थानों के भी संचालन की अनुमति सरकार ने दी है। इसमें कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हैं जो कि मिनिमम स्टाफ के साथ आपरेट कर सकेंगी।
ग्रामीण इलाकों में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के काम की भी अनुमति सरकार ने दी है। इसके अलावा बैंबू कोकोनट ट्राइबल इलाकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े कामों की भी अनुमति दी। लॉकडाउन के दौरान ई कामर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई कर सकेंगी, गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। माइग्रेंट लेबर यानी दिहाड़ी मजदूर को बड़ी राहपी में 19 जिलों में जिलाधिकारियों पर फैसला छोड़ा गया
उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट और सुविधाएं दी जाएंगी. साथ ही 19 जिलों में कोरोना वायरस के 10 से ज्यादा केस होने की वजह से जिलाधिकारियों पर फैसला छोड़ा गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित कराएं और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही सी टाइम्स
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