लिंक नहीं किया PAN-आधार? लग सकता है 10 हजार जुर्माना, ये काम भी मुश्किल
टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही, पैन तो इनऑपरेटिव हो ही जाएगा, जिससे कई काम मुश्किल हो जाएंगे।

हाइलाइट्स:
- 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करवाया तो डबल मुसीबत
- पैन कार्ड तो काम करना बंद कर ही देगा, साथ में आप पर 10 हजार जुर्माना भी लग सकता है
- 13 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च लिंकिंग की अंतिम तारीख
- आपके पास PAN और आधार की लिंकिंग के लिए महज 29 दिन का वक्त बचा है
मार्च का महीना शुरू हो चुका है और आपके पास PAN और आधार की लिंकिंग के लिए महज 29 दिन का वक्त बचा है। टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि अगर तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जएगा। लेकिन अब आपकी मुश्किल डबल हो सकती है। अब डिपार्टमेंट ने नई अधिसूचना जारी कर कहा है कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है।...तो नहीं काम करेगा PAN
PAN रद्द हुआ तो...
PAN- आधार लिंकिंग से जुड़े आंकड़े
पैन और आधार को लिंक किए जाने की अंतिम तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल यह समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है, और इसके इसके बाद इसे आगे बढ़ाए जाने की गुंजािश काफी कम है। टैक्स विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना बाकी है।
टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए टैक्स विभाग ने पैन की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको काफी ऐहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तब भी आपको 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। इन वजहों से भी जुर्माना लग सकता है...
- अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं।
- अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं।
- केवल आधार नंबर देना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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