गोलू उर्फ संदीप पर हुई रासुका की कार्रवाई |
- |
ग्वालियर | 25-फरवरी-2020 |
जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोलू उर्फ संदीप पाण्डेय पुत्र दिलीप पाण्डेय के विरूद्ध एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने थाना जनकगंज पाटनकर का बाड़ा लक्ष्मीगंज निवासी गोलू उर्फ संदीप पाण्डेय पुत्र दिलीप पाण्डेय उम्र 23 वर्ष के विरूद्ध आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहने, जिससे लोक व्यवस्था को गंभीर संकट उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि के लिए निरूद्ध किया गया है। |
Wednesday, February 26, 2020

गोलू उर्फ संदीप पर हुई रासुका की कार्रवाई
Tags
# ग्वालियर
Share This

About the Sanskar news
ग्वालियर
Labels:
ग्वालियर
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
हमारे बारे में
पवन भार्गव
(प्रधान संपादक)
मोब.9755274367, 7000094067
ईमेल: thesanskarnews.info@gmail.com
No comments:
Post a Comment