बहुत चर्चित मामला हनी ट्रैप ;श्‍वेता स्‍वप्निल जैन मानव तस्‍करी के मामले में बरी - The Sanskar News

Breaking

Wednesday, February 12, 2020

बहुत चर्चित मामला हनी ट्रैप ;श्‍वेता स्‍वप्निल जैन मानव तस्‍करी के मामले में बरी

हनी ट्रैप ;श्‍वेता स्‍वप्निल जैन मानव तस्‍करी के मामले में बरी

 संस्कार न्यूज़ पवन भार्गव


भोपाल, इंदौर। 

 मध्‍य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में श्‍वेता स्‍वप्निल जैन को बरी कर दिया गया है। जिला कोर्ट ने इस मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया है। श्‍वेता स्‍वप्निल जैन को मानव तस्करी मामले की धारा से उन्मुक्त(डिस्चार्ज) कर दिया गया है।

वहीं जिला कोर्ट ने इस मामले में तीन अन्‍य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं। इस मामले में श्‍वेता विजय जैन, आरती दयाल और एक अन्‍य आरोपित अभिषेक पर आरोप तय किए गए हैं।भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है)· अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रमुख विधान है।· आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 लागू हो गया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को धारा 370 और 370 क आईपीसी से प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें मानव तस्करी के खतरे का प्रतिकार करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं जिनमे अवैध व्यापार सहित शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में बच्चों के यौन शोषण, गुलामी, दासता, या अंगों को जबरन हटाने सहित किसी भी रूप में शोषण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।·बहुचर्चित हनी ट्रैप मामला उजागर होने के बाद इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। इसकी चपेट में अनेक राजनेताओं के साथ नौकरशाहों के आने की बात कही जा रही थी। इस मामले में अनेक पहलुओं से जांच की जा रही है |जज भरत कुमार व्यास की कोर्ट में आरोप हुए तय। मोनिका यादव के पिता हीरालाल की शिकायत पर सीआईडी ने किया था मामला दर्ज। धारा 370 370 ए और 120 बी के तहत मामला किया गया था दर्ज।

 

No comments:

Post a Comment