ध्वनि प्रदूषण एवं हर्ष फायर को तत्काल प्रतिबंधित करें |
कमिश्नर ने कलेक्टरों को दिये निर्देश |
भिण्ड | 22-फरवरी-2020 |
चम्बल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने संभाग के तीनों जिलों भिण्ड, मुरैना और श्योपुर कलेक्टरों को पत्र लिखकर आदेश दिये है कि अवैध रूप से संचालित लाउडस्पीकर ध्वनि यंत्रों तथा हर्ष फायर को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाये। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि आगामी माहों में परीक्षाओं के दृष्टिगत छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के दौरान शहर में हो रहे व्यक्तिगत सुख हेतु रात-दिन चलने वाले ट्रेक्टरों पर चालकों द्वारा तथा सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों में म्यूजिक सिस्टम लगाकर अत्यधिक तेज आवाज के ध्वनि प्रदूषण से अत्यधिक परेशानी हो रही है। इससे स्कूली छात्र-छात्रायें परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे है। इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाये जाने का उल्लेख पूर्व में किया गया है परन्तु आपके द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने पर ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई गई है, जबकि परीक्षा हेतु तैयारी करने में भी तो छात्रों को परेशानी होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि वैवाहिक समारोह आदि कार्यक्रमों में लोंगो द्वारा हर्ष फायर किये जाते है जिस कारण प्रतिदिन दुर्घटनायें होती है। कमिश्नर ने कहा है कि इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण एवं हर्ष फायर को तत्काल रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करें, जिससे छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने में इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण से व्यवधान उत्पन्न न हों। |
Saturday, February 22, 2020

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ध्वनि प्रदूषण एवं हर्ष फायर को तत्काल प्रतिबंधित करें कमिश्नर ने कलेक्टरों को दिये निर्देश
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