हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद साक्षी को धमकाने वाले आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज - The Sanskar News

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Saturday, February 29, 2020

हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद साक्षी को धमकाने वाले आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज

हत्या के मामले में जमानत मिलने के बाद साक्षी को धमकाने वाले आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज 

अनुपपुर | 29-फरवरी-2020

    न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जगमोहन सिंह कोतमा जिला अनूपपुर के न्यायालय में थाना भालूमाडा के अ.क्र.02/20 धारा 195ए,506,34 भादवि के आरोपीगणों द्वारा अंतर्गत धारा 437द.प्र.स. का आवेदन जमानत पर आजाद किए जाने के निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा साक्षियों की सुरक्षा के संबंध मे जारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीन न्याय दृष्टांत का उल्लेख करते हुए लिखित विरोध प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज की गई।  
    मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय द्वारा अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया गया कि यह मामला थाना कोतमा के अ.क्र. 407/19 धारा 302,120बी से संबंधित है जिसमें आरोपी कामता पटेल एवं रामशिरोमणी द्वारा हत्या की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय से जमानत पर इस शर्त पर आजाद हुए थे कि साक्षियों को प्रभावित नही करेगें परंतु उक्त दोनो आरोपीणों द्वारा क्षत्रपाल, विनोद, राकेश कुमार से मिलकर मृतक की पत्नी को डराया धमकाया गया तब उसके द्वारा थाना भालूमाडा में इस बात की सूचना दी गई जिस पर थाना भालूमाडा अ.क्र.02/20 धारा 195ए,506,34 भादवि कायम कर विवेचना कर सभी आरोपीगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपीगणों द्वारा जमानत की याचिका प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा लिखित रूप से इस आधार पर विरोध किया गया कि मामला गंभीर प्रकृति का है साक्षियो की सुरक्षा का है और आरोपीगण द्वारा पूर्व में 302 जैसा जघन्य अपराध किया जा चुका है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तो का उल्लंघन भी हुआ है व मामला अनन्यत: सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है इसलिए आरोपीगण जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नही है। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को तर्कश्रवण करने के पश्चात मामले को गभीर प्रकृति का पाते हुए आरोपीगणों की जमानत याचिका को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया।

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