अपराधी को 6 माह तक थाने में उपस्थिति दर्ज करनी होगी |
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सागर | 06-फरवरी-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने अपराध पर अंकुश लगाने की दृष्टि से एक अपराधी को आगामी 6 माह तक थाने में उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी के प्रतिवेदन के आधार पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 वे 5 के तहत यह कार्यवाही की गई है। अधिकृत जानकारी के अनुसार राजा उर्फ आमिर खान पिता मुन्ना खान उम्र 29 साल निवासी मालथौन थाना मालथौन को 4 फरवरी 2020 से 3 अगस्त 2020 तक थाना मालथौन में सदाचार बनाये रखने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी। भविष्य में अनावेदक द्वारा यदि शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है अथवा किसी अपराध के संबंध में संलिप्तता पाई जाती है तो थाना प्रभारी मालथौन पुलिस अधीक्षक के माध्यम से राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पुनः प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। |
Thursday, February 6, 2020

अपराधी को 6 माह तक थाने में उपस्थिति दर्ज करनी होगी
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