किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य |
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी |
इन्दौर | 22-फरवरी-2020 |
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया है। इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। श्री जाटव द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के संबंधित थाने में किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना होगी। इसी प्रकार घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण के मजदूरों, पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना आईडी प्रूफ के साथ आवश्यक रूप से दी जाना जरूरी होगा। कलेक्टर श्री जाटव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 19 अप्रैल, 2020 तक प्रभावशील रहेगा। |
Saturday, February 22, 2020

Home
इंदौर
किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
Tags
# इंदौर
Share This

About the Sanskar news
इंदौर
Labels:
इंदौर
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
हमारे बारे में
पवन भार्गव
(प्रधान संपादक)
मोब.9755274367, 7000094067
ईमेल: thesanskarnews.info@gmail.com
No comments:
Post a Comment