बेरोजगार युवा उद्योग स्थापना के लिए 10 लाख से 2 करोड़ तक ले सकते है ऋण |
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मन्दसौर | 21-फरवरी-2020 |
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंदसौर ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वयं के नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता करने की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें आवेदक को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का होना आवश्यक है। इस योजना में सामान्य वर्ग के आवेदकों को पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम रूपये 12 लाख, बीपीएल हेतु 20 प्रतिशत अधिकतम रूपये 18 लाख तथा पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष व महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष का भी प्रावधान है। शासन द्वारा विभाग के माध्यम से कृषक पुत्र/पुत्रियों जिनके माता-पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता न हो, इनके लिए भी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें पात्रताएं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के समान है। |
Friday, February 21, 2020

बेरोजगार युवा उद्योग स्थापना के लिए 10 लाख से 2 करोड़ तक ले सकते है ऋण
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