अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा |
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बड़वानी | 21-जनवरी-2020 |
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री निर्भय कुमार गरवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी को अवैध शराब बैचने के आरोप मे आरोपी बालज्या पिता इंदरसिंह बर्डे निवासी देवधर जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1200 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि 17 जनवरी 2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब बेचने के लिए जलगोन फाटा तरफ से पानसेमल आ रहा है । सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की केन लिए आ रहा है, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसे उक्त व्यक्ति का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम बालज्या पिता इंदरसिंह बर्डे निवासी देवधर जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपी के पास की केन को चैक करने पर उसमें कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब 10 लीटर करीबन 600/- रूपये होना पाई गई, जिसे विधिवत रूप से जप्त किया गया। आरोपी से उक्त शराब के रखने व बैचने के संबंध में लायसेंस का पुछने पर नहीं होना बताया। आरोपी का अपराध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध थाना खेतिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। |
Tuesday, January 21, 2020

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
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