तीन आदतन अपराधीयों को कलेक्टर ने किया जिले से बाहर |
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मन्दसौर | 04-जनवरी-2020 |
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज पुष्प द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदतन अपराधी शानु उर्फ अल्ताफ पिता याकुब नियारगर निवासी पुरानी तहसील मंदसौर, राजा उर्फ बीन्नू उर्फ राजू पिता नन्दलाल बावरी निवासी हरमाला थाना नारायणगढ एवं नारायणसिंह पिता इंदरसिंह निवासी छायन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगे। |
Saturday, January 4, 2020

तीन आदतन अपराधीयों को कलेक्टर ने किया जिले से बाहर
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