आबकारी विभाग ने की अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही |
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बड़वानी | 05-जनवरी-2020 |
कलेक्टर श्री अमित तोमर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा श्री किशनसिंह मुजाल्दे जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी बल राजपुर द्वारा शनिवार को वृत क्षेत्र के ग्राम-चिकल्या में आरोपी बजरंग पिता जयराम, जाति-बंजारा, उम्र-45 वर्ष, निवासी-स्वत्या फल्या, चिकल्या, थाना-पलसुद के रिहायशी मकान पर दबिश देकर 56 लीटर महुआ निर्मित हाथभट्टी मदिरा जप्त कर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत गैर जमानती अपराध होने से आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया हैं। जप्त मदिरा एवं सामग्री की अनुमानित कीमत 3360/- रू. (अक्षरी-तीन हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र)। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री के.के. शर्मा, आरक्षक रमेश जारोया एवं इरफान अली सरहानीय सहयोग रहा। |
Sunday, January 5, 2020

आबकारी विभाग ने की अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही
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