नेशनल लोक अदालत में प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सामंजस्य से निराकरण किया जावेगा, उक्त नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक शमनीय मामलें, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडकर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (न्यायालय में लंबित प्रकरण), दिवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है जिससे पक्षकारों को सस्ता और सुलभ तथा शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने पर न्याय शुल्क नियमानुसार वापस लौटाया जावेगा। सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा करने पर नगरपालिका द्वारा तथा विद्युत बिल जमा करने पर विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी
दिनांक-27/01/2020
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