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Thursday, January 2, 2020

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3500 रूपये का लगा जुर्माना

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3500 रूपये का लगा जुर्माना 

बड़वानी | 02-जनवरी-2020
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा श्री मोहम्मद जफर खान ने पारित अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोपी जितेन्द्र उर्फ जितू पिता गोपाल चौधरी निवासी निम्बार्क कालोनी सेंधवा को धारा 34(1)मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।
    अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान से प्राप्त जानकारी अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौधरी ढाबे पर छापा मारकर उक्त आरोपी के पास से किंगफिशर बीयर, प्रेसीडेन्ट बीयर, लेमाउंट बीयर, अंग्रेजी शराब, बमबईया क्वार्टर, मेगडावल अंग्रेजी शराब जिसकी कुल कीमत 3450 रूपये थी जप्त किया था। इस पर से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। 

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