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Friday, January 3, 2020

फरार आरोपी की सूचना देने वालों को 3000 रूपये राशि का ईनाम घोषित

फरार आरोपी की सूचना देने वालों को 3000 रूपये राशि का ईनाम घोषित 

शहडोल | 03-जनवरी-2020
 पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह कुशवाह ने थाना प्रभारी अमलाई जिला शहडोल के द्वारा अपराध क्रमाक 59/16 धारा 420,34 ता.हि. के सबंध में श्री फरियादिया रीता देवी पति जितेन्द्र कुमार निवासी संजय नगर थाना चचाई ने अपने पुत्र रजनीश ठाकुर पिता जितेन्द्र सिंह जो कि डिप्लोमा  इन नोटिकल सांइस कोर्स की पढ़ाई  हेतु इंटरनेट के माध्यम से इस कोर्स हेतु सर्च कर जानकारी प्राप्त किया और वर्ष 2012 में इस कोर्स की पढ़ाई हेतु जानकारी प्राप्त कर मरीना प्लैसमेट प्राईवेट लिमिटेड चंडीगढ़ के मैनेजिंग डॉयरेक्टर कुलदीप खरब पिता तरसीम खरब उम्र 32 वर्ष निवासी 361 ए सेक्टर 39 चंडीगढ़ हरियाणा एवं डायरेक्टर जोगेन्दर मलिक से बातचीत किया तो रजनीश  ठाकुर  को चंडीगढ में मैनेजिंग डॉयरेक्टर कुलदीप खरब एंव डायरेक्टर जोगेन्दर मलिक पिता धर्मवीर मलिक उर्म 40 साल निवासी फ्लैट न 02 जीएस 10एमडीएम सेक्टर 05 पंचकुला हरियाणा द्वारा बुलाया गया और कहा कि एडमिशन के लिए तीन लाख पचास हजार रूपये लगेगा, जिसकी जानकारी रजनीश अपने माता पिता को दिया।  तब आवेदिका ने अपने पति के परिचित खाता क्रमांक 10964848790  में  दो किश्तों में तीन लाख पंच्यानबे हजार रूपये की राशि आरोपी अपने खाता क्रमाक में जमा कराई । आरोपी  द्वारा फरियादी पक्ष से धोखाधड़ी कर हड़प लिये और एडमीशन नही कराया गया  जिससे उक्त आरोपियों  को कृत्य 420,34 ता.हि. के तहत दंडनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उन्होने जानकारी दी  कि उन्हें काफी तलाश के बाद भी वे अभी तक फरार है। पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह कुशवाह ने  रेग्युलेश के पैरा क्रमाक  80-बी (1) में निहित प्रावधान प्रदत्त शक्तियों  का प्रयोग कर आरोपी री जोगिन्दर मलिक पिता धर्मवीर मलिक उम्र 40 साल की सूचना देने वालें व्यक्तियों को 3000 रूपये नगद ईनाम राशि दी जायेगी। उन्होने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

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