जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत छूटे हुए किसानों से 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जावेंगे |
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धार | 14-जनवरी-2020 |
उप संचालक कृषि श्री आर.एल. जामरे ने बताया कि जय किसान फसल ऋण मॉफी योजनान्तर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक/क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू/कालातीत खातों में 2 लाख रूपये की सीमा तक के ऋण राशि की ऋण माफी के लिए बैंकों से प्राप्त सूची अनुसार ऋणी कृषकों से आवेदन पत्र नियम प्रकिया अनुसार समय सीमा में प्राप्त किए गए थे। योजनान्तर्गत वे ऋणी कृषक जिनका 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक/क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक के 2 लाख रूपये तक के चालू कालातीत खातों में बकाया राशि थी एवं तत्समय आवेदन नही कर सके थे। उन कृषकों द्वारा ऋणी कृषकों से गुलाबी आवेदन पत्र (पिंक-1) में आवेदन संबंधित विकासखण्ड जनपद पंचायत कार्यालय में 15 जनवरी 2020 से 31 जनवरी, 2020 तक प्राप्त किये जावेगें एवं जनपद कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की संख्या अनुसार डाटा एंट्री का कार्य पोर्टल पर 1 फरवरी, 2020 से 10 फरवरी, 2020 तक अपलोड किये जाएगे । धार ब्यूरो मोहित 7746896115 खबर के लिए संपर्क करें |
Tuesday, January 14, 2020

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जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत छूटे हुए किसानों से 15 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जावेंगे
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