खाद्य कारोबार कर्ताओं पर किया 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित |
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बड़वानी | 23-जनवरी-2020 |
अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दायर प्रकरणों में से 9 प्रकरणों में खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया हैं। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एचएल अवास्या से प्राप्त जानकारी अनुसार अवमानक दूध विक्रय करने पर गोकुल डेयरी बड़वानी पर 20 हजार रुपये का, भरत मिल्क पाईंट अंजड़ पर 15 हजार रुपये का, राजगिरी गोस्वामी दुग्ध फर्म अंजड़ पर 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार बिना खाद्य पंजीयन के केले पकाकर भण्डारण एवं विक्रय करने पर मॉ अम्बे फूड सप्लायर ठीकरी, श्री गणेश फूड भण्डार सेंधवा, कैलाश बागुल केला गोदाम सेंधवा, शिवम फ्रूट भण्डार ठीकरी, वर्मा फ्रूट भण्डार सेंधवा पर 20-20 हजार रुपये का तथा जय भवानी फ्रूट भण्डार सेंधवा पर 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया हैं। |
Thursday, January 23, 2020

खाद्य कारोबार कर्ताओं पर किया 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित
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