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Monday, December 30, 2019

प्‍याज के फुटकर विक्रेताओं की लिमिट 20 क्विंटल निर्धारित

प्‍याज के फुटकर विक्रेताओं की लिमिट 20 क्विंटल निर्धारित 

गुना | 30-दिसम्बर-2019
   जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमति ज्‍योति बघेल द्वारा सर्व साधारण से कहा गया है कि मध्‍यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना 6 दिसंबर 2019 के अनुसार प्‍याज पर थोक विक्रेता के लिए निर्धारित स्‍टॉक लिमिट 500 क्विंटल से घटाकर 250 क्विंटल तथा फुटकर विक्रेता के लिए स्‍टॉक लिमिट 100 क्विंटल से घटाकर 50 क्विंटल किया गया है। किंतु बाद में अधिसूचना 10 दिसंबर 2019 के द्वारा फुटकर विक्रेताओं की लिमिट 50 क्विंटल से घटाकर 20 क्विंटल कर दी गई है। 
    विगत कुछ दिनों में प्‍याज की कीमत में असामान्‍य वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्‍याज की उपलब्‍धता सामान्‍य बनाये रखने एवं नियंत्रण आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए तत्‍काल प्‍याज के व्‍यापारियों की बैठक की जाकर उन्‍हें मध्‍यप्रदेश प्‍याज व्‍यापारी (स्‍टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्‍धन) आदेश 2019 के संशोधित प्रावधान से अवगत कराया गया है। इसके साथ ही प्‍याज की उपलब्‍धता एवं कीमतों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। सूचना तंत्र वितसित करते हुए जमाखोरों के विरूद्ध निरीक्षण एवं छापे के माध्‍यम से नियमित जांच की जाकर अनियमितता पाई जाने पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।

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