न्यूज़ बाय रश्मि आर्य रिपोर्टर शिवपुरी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
अऋणी कृषक अधिसूचित फसलो का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र या फसल बीमा पोर्टल पर जाकर स्वयं सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। ऋणी कृषको का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जायेगा।
भारत सरकार द्वारा कृषको को बीमा हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से 2 दिवस पूर्व यानि 29 जुलाई तक सबंधित बैंक को निर्धारित प्रपत्र में लिखित में आवेदन भरकर योजना से बाहर जा सकते है। उप संचालक कृषि ने बताया कि कृषक द्वारा देय प्रीमियम- खरीफ मौसम में अधिसूचित फसले सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग व उड़द फसल की बीमित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कृषक भाईयों द्वारा देय करना होगी। कपास फसल के लिए बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगी।
उन्होने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र-शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लायसेंस, भू-अधिकार पुस्तिका, खसरा, खतौनी, बुवाई प्रमाण पत्र पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी, दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों से अपील है कि 31 जुलाई तक अधिक से अधिक प्रधानमंत्री फसल बीमा कराकर योजना का लाभ लें।
No comments:
Post a Comment