न्यूज बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी -त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय के आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से शराब की दुकानें मतदान के समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए मतदान जनपद पंचायत खनियाधाना एवं बदरवास अंतर्गत 25 जून को संपन्न कराया जाएगा। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व बंद रखी जाएंगी। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में शराब की सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन संपन्न होना है उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की अवधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।
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