मजदूरी का भुगतान समय पर न किए जाने के कारण दो अधिकारियों के विरूद्ध हुई शास्ति आरोपित की कार्यवाही
शिवपुरी, 27 अप्रैल 2022/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमराव सिंह मरावी द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान समय पर न किए जाने एवं कारण बताओ सूचना पत्र का प्रति उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण जनपद पंचायत खनियांधाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी मनरेगा के विरुद्ध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत प्रत्येक के मान से 1 हजार रुपए की राशि शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही की है।जारी आदेश के तहत जनपद पंचायत खनियांधाना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रामप्रसाद गोरसिया एवं सहायक लेखाधिकारी मनरेगा श्री अमित श्रीवास्तव ने मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी का भुगतान समय पर न किए जाने के कारण जनपद पंचायत खनियांधाना का मजदूरी भुगतान का प्रतिशत 97.49 होने से संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका संबंधित द्वारा निर्धारित समय अवधि तक उत्तर न दिए जाने के कारण शास्ति आरोपित की कार्यवाही की गई है।
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