अनुविभाग करैरा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी । - The Sanskar News

Breaking

Thursday, July 22, 2021

अनुविभाग करैरा में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी ।

द संस्कार न्यूज 23/07/2021
न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी -अनुविभागीय दण्डाधिकारी करैरा अंकुर रवि गुप्ता द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभाग करैरा क्षेत्रान्तर्गत तहसील करैरा व नरवर क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश अनुविभाग करैरा क्षेत्र में पुनः कोविड-19 के पॉजिटिव केस प्राप्त होने पर किया गया है।
जारी आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से अनुविभाग करैरा क्षेत्र की राजस्व सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने साथ अधिकतम दो दिन पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्यतः साथ में रखनी होगी तथा ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हुये हैं उनके पास वैक्सीन के दोनो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उक्त दोनों न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सात दिवस के लिये होम क्वारनटीन रहना अनिवार्य है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

No comments:

Post a Comment