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Tuesday, December 8, 2020

अब जनता सीधे चुनेगी नगर निगम अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष राज्य के 13 हाईवे पर लगेगा टोल


 9 दिसंबर 2020 दा संस्कार न्यूज़

                 पवन भार्गव प्रधान संपादक

 राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इंदौर और भोपाल में बनाई जा रही मेट्रो रेल के लिए राज्य सरकार निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकेगी. इसके साथ ही राज्य की 13 सड़कों का टोल टैक्स लगाया जाएगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में यह फैसले लिए गए. कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के अंतर्गत निर्माणाधीन 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिये पूर्व में जारी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 202 करोड़ 40 लाख के स्थान पर राशि 223 करोड़ 75 लाख रुपए के प्रस्ताव पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है.

मंत्रि-परिषद ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तरीय चिकित्सालय के लिए निर्मित होने वाले भवनों की डिजाइन नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नवीन भूकंपरोधी एवं अग्नि-सुरक्षा के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य कराने से स्टील और कांक्रीट की मात्रा में हुई वृद्वि, अग्नि सुरक्षा के लिये लगाये जाने वाले विभिन्न उपकरण एवं दरवाजे नवीन फायर रेटिंग के अनुसार मूल्य वृद्वि होने तथा अन्य नवीन निर्माण कार्यों के लिये राशि 479 करोड़ 27 लाख रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है.

शिवराज कैबिनेट ने एक साल पहले कमलनाथ सरकार के वक्त लिए गए फैसले को पलट दिया है, कमलनाथ चाहते थे कि पार्षद मिलकर मेयर या पालिका अध्यक्ष चुनें, इसके पीछे तर्क दिया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है. देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी विधायक-सांसद मिलकर चुनते हैं.


मेट्रो रेल परियोजना : मंत्रिपरिषद ने भोपाल तथा इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिये संबंध में निर्णय लिया. इसके तहत मेट्रो रेल के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से प्रभावित व्यक्ति या उसके कुटुंब या उसके कुटुंब के सदस्य के द्वारा सहमति प्रदान नही किये जाने पर भूमि अधिग्रहण कर कार्रवाई की जाएगी.

टोल संग्रहण की मंजूरी: मंत्रिपरिषद ने 13 मार्गों पर उपभोक्ता शुल्क (टोल) संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गई. तेरह मार्गों में होशंगाबाद-पिपरिया मार्ग, होशंगाबाद-टिमरनी मार्ग, हरदा-आशापुर-खंडवा मार्ग, सिवनी-बालाघाट मार्ग, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़ मार्ग, पिपरिया-नरसिंहपुर-शाहपुर मार्ग, देवास-उज्जैन-बड़नगर-बदनावर मार्ग, रीवा-ब्यौहारी मार्ग, ब्यौहारी-शहडोल मार्ग, रतलाम-झाबुआ मार्ग, गोगापुर-महिदपुर-घोसला मार्ग, मलेहरा-लौंदी-चाँदला मार्ग और चाँदला-सरवई-गौरीहर-मतौंड मार्ग शामिल हैं.

बार लाइसेंस फीस में छूट: कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट बार, क्लब बार को एक अप्रैल से 31 अगस्त तक पूरी तरह बंद रखा गया था. लाइसेंसधारियों को इससे हुए नुकसान को देखते हुुए लाइसेंस फीस में छूट दी गई थी. इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी कैबिनेट में किया गया.

विधेयकों का अनुमोदन: राज्य सरकार महापौर और अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने के लिए विधानसभा के शीत सत्र में विधेयक लाएगी. इसके लिए आज कैबिनेट में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे पर चर्चा कर मंजूरी दी गई.

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