न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - जिले के समस्त दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के संचालक अब साप्ताहिक अवकाश दिवस में भी अपने संस्थान का संचालन कर सकेंगे। श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब साप्ताहिक अवकाश के दिन स्थापना एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रखने से छूट प्रदान की गई है।
श्रम पदाधिकारी श्री एस.के.जैन ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के संचालक हेतु असाधारण राजपत्र जारी किया गया है। जिसके तहत ऐसे क्षेत्र जहां म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधि.1958 प्रभावशील है वहां धारा 13 के प्रावधान को सशर्त समाप्त करते हुए साप्ताहिक अवकाश दिवस में संस्थान खोले जाने के लिए छूट प्रदान की गई है।
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