न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी -कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने सभी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) संचालक को निर्देश दिए है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेट इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की उपधारा (1)(2) के उल्लंघन किए जाने पर छह मास का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
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