न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी-विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग कानूनी जागरूकता से महिला प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से शिवपुरी जिले के करैरा अनुविभाग अन्तर्गत ग्राम पंचायत सलैया में बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यकक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने घरेलू हिंसा एवं आर्थिक हिंसा के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि जो महिलाएं ऐसी हिंसा से परेशान हो रही है, वह अपनी शिकायत महिला बाल विकास या न्यायालय में दर्ज करा सकती है। यौन शौषण के संबंध में महिलाओं को बताया कि यदि कोई व्यक्ति आपको गलत नजर, इशारे से देखता है, फोटो खीचता है या छेड़ता है तो आप इसके लिए सीधे कोर्ट, पुलिस थाना या रजिस्ट्री के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज करा सकती हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है, बाल विवाह न करें, इसके दोषी माता-पिता स्वयं है। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पास्को एक्ट के संबंध में जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के सचिव एवं अपर जिला जज श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि यदि आपके बच्चों या आसपास के नाबालिग बच्चें के साथ कोई भी घटना घटित होती है, तो 1098 पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई आसपास का व्यक्ति छोटे बच्चो के प्रायवेट पार्ट को छूता है तो बच्चे तुरंत घर आकर अपने परिजन को जानकारी दें।
सीडीपीओ प्रियंका बुनकर ने महिलाओं को स्त्रीधन एवं निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर एडवोकट सुमन जाट, साधना सक्सेना, गोपाल लोधी सचिव, सुमत जाटव सरपंच, उपसरपंच महेश लोधी, पटवारी हरिशंकर शर्मा, पीएलवी अनिल राय, कामता प्रसाद सहित समुह की महिलाएं उपस्थित थी।
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