अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित । - The Sanskar News

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Tuesday, September 8, 2020

अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित ।

द संस्कार न्यूज़ 08/09/2020
शिवपुरी- भारत सरकार की अल्पसख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र-छात्राओं से आॅनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए है।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए है। छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की National Scholarship Portal(NSP) URl- www.scholarships.gov.in पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाईट  www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है, ऑनलाईन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया National Scholarship Portal(NSP) पर उपलब्ध है। छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेगे, ऑफलाईन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2020-21 में  मेरिट कम मीन्स  छात्रवृत्ति के नवीन प्रकरणों हेतु मुस्लिम समुदाय के लिए 1225, ईसाई के लिए 55, सिख 39, बौद्ध 55, जैन 145 कुल 1 हजार 519 प्रकरणों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन भरते समय विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट के होम पेज पर उपलब्ध  Frequntly Asked Questions (FAQS) पर विशेष ध्यान दिया जाये। जिससे आवेदन भरते समय गलती न हो। विद्यार्थियों द्वारा 12 अंको का आधार नम्बर भरना जरूरी है। जिन विद्याथियों द्वारा आधार नम्बर हेतु पंजीयन किया गया है तो उनके द्वारा 10 अंकों का आधार पंजीयन कमांक (ईआईडी) भरा जाए। यदि विद्यार्थी के नाम से 12 अंकों का आधार नम्बर जारी न हुआ हो तो पहचान संबंधी दस्तावेज जिसमें विद्यार्थी की फोटोग्राफ हो, उसकी जानकारी भरी जाये। जिन विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर भरा गया है उनकी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। चाहे विद्यार्थी ने अपने ऑनलाईन आवेदन में अन्य बैंक खाते की जानकारी क्यों न भरी हो। विद्यार्थी का बैंक खाता सक्रिय मोड में होना अनिवार्य है ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
इसी प्रकार विद्यार्थियो द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने के पश्चात् भरे गये पूर्ण आवेदन का एक प्रिन्टआउट अनिवार्य रूप से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा जाए। आवेदन पत्र की प्रत्येक कण्डिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं योजना में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ही आवेदन भरें, एक से अधिक बार आवेदन करने पर समस्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा। नवीनीकरण के विद्यार्थी जिन्हें वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि प्राप्त हुई है द्वारा नवीनीकरण का आवेदन भरते समय गत वर्ष 2019-20 में प्रदत्त ए्प्लीकेशन आई.डी. का उपयोग किया जाए। शैक्षणिक संस्थाओं के केवायसी रजिस्ट्रेशन की विस्तृत प्रकिया एनएसपी पोर्टल पर दी गई है साथ ही जिन शैक्षणिक संस्थाओं का केवायसी रजिस्ट्रेशन लंबित है, उनकी जिलेवार सूची भी दी गई है।
छात्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने पाठ्यकम का शुल्क विवरण (प्रदेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) भरने का विकल्प नहीं है। इसके स्थान पर पाठ्यकम का शुल्क विवरण संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पाठयक्रम-वार शुल्क (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) का विवरण संस्था के प्रोफाइल पर दर्ज करने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। संस्था स्तर पर विद्यार्थी के आवेदन का ऑनलाईन सत्यापन के दौरान, छात्रों के आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम शुल्क, आदि का विवरण स्वतः संस्था द्वारा अपने प्रोफाइल में दर्ज किए गए विवरण अनुसार प्रदर्शित होगा। यदि विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क आदि में कोई विशेष छूट प्राप्त हुई हो तो उस विद्यार्थी विशेष के संबंध में संस्था द्वारा विद्यार्थी के शुल्क विवरण में सुधार किया जा सकेगा।
शैक्षणिक संस्था की यह जिम्मेदारी है कि नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाईन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम स्तर के लिये अंतिम 15 नवम्बर 2020 तक फॉरवर्ड करें। यदि अधूरे आवेदन अग्रेषित किये जाते है तो उनके निरस्त होने की पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा इन प्रकरणों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

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