विधानसभा उपनिर्वाचन 2020जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील । - The Sanskar News

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Wednesday, September 30, 2020

विधानसभा उपनिर्वाचन 2020जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील ।

द संस्कार न्यूज़ 30/09/2020
न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचरण संहिता सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील की जा चुकी है। शिवपुरी जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 23 करैरा, 24 पोहरी के उप निर्वाचन 2020 के घोषित कार्यक्रम के तहत 03 नवंबर 2020 को मतदान होगा। यह आदर्श आचरण संहिता 12 नवंबर 2020 तक प्रभावशील रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग दवारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी पालन सुनिश्चित करें। भारत निर्वाचन आयोग एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहे। शासकीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेंगे।
निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 एवं 134-के अनुसार निर्वाचन के दौरान अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य  करेंगे और न मत डालने में कोई असर डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 28-क के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएँगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। निर्वाचन में सशक्त पदीय कर्तव्य को सुनियोजित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक करना विधि द्वारा अपेक्षित कर्तव्य है, जिसकी अवहेलना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन की घोषणा दिनांक से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि में केन्द्र या राज्य शासन के कोई मंत्री किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरा नही करेंगे, जिसमें निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है, केवल प्राकृतिक आपदा स्थितियों को छोड़कर निर्वाचन आयोग के उल्लेखित आदेश का पालन किया जाएगा। जिसमें यदि मंत्री संस्था या पार्टी की ओर से आमसभा आयोजित करते हैं तो सभा की व्यवस्था नही की जाए, केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

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