न्यूज़ बाय दीपक शाक्य पोहरी ब्यूरो चीफ
शिवपुरी - विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान समय-समय पर आयोजित बैठकों एवं निर्वाचन कार्यों के लिए नियुक्त कर्मचारियों, मतदान, मतगणना कर्मियों को भोजन एवं स्वल्पाहार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित प्रपत्र अनुसार सामग्री प्रदाय किया जाना है। जिसके लिए सील बंद निविदायें 03 अक्टूबर 2020 तक कार्यालयीन समय में निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की गई है।
निविदायें कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा में जमा की जा सकेगी प्राप्त निविदायें अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस में 4 बजे गठित समिति एवं उपस्थिति निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत प्रपत्र एवं शर्ते आदि कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी से (अवकाश दिवस छोडकर) देखा जा सकता है तथा निर्धारित शुल्क 100 रूपए की डी.डी. अथवा चैक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की है। जिसमें प्राप्त निविदा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी को संबोधित होगी, निविदा के साथ धरोहर राशि 5000 रूपये का बैंक ड्रफ्ट जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी के नाम से प्लेज हो, निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा। नगद राशि जमा नही की जाएगी।
निविदा स्वीकृत होने के उपरांत भोजन, स्वल्पहार सामग्री प्रदाय करने का आदेश मिलने पर नियत स्थल पर नियत समय एवं स्वयं के व्यय पर पहुँचना होगा। स्वल्पहार सामग्री दुलाई एवं व्यवस्था पर होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा। प्रदाय सामग्री खाद्य अधिनियम अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्यप्रद होनी चाहिये। निविदा फार्म गणक निर्वाचन कार्यालय (सामान्य) कलेक्ट्रेट शिवपुरी से 100 रूपये की डी.डी. अथवा चैक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा फार्म पर ही निविदा मान्य की जाएगी। यदि निविदाकार भोजन एवं स्वल्पहार सामग्री समय पर प्रदाय नही कर सका अथवा नियत स्थल पर उपलब्ध नही कराई गई तो बाजार से मंगाई जाएगी, इसमें स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान सामग्री लाने-ले-जाने में हुये व्यय की राशि सफल निविदाकार से उसकी अमानत राशि मे से भू-राजस्व को बकाया राशि की भांति वसूल की जाएगी। निविदाकार को निविदा के साथ पेन नम्बर, सर्विस टैक्स नम्बर एवं जी.एस.टी. नम्बर की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी। निविदा के साथ फर्म का खाद्य/स्थापना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं निर्वाचन कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। भोजन एवं स्वल्पहार की सामग्री पैक स्टैण्डर्ड डिब्बे (पार्सल) में तैयार कर गंतव्य स्थान पर प्रदाय करना होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण निरस्त करने अथवा मान्य करने का अधिकारी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी को होगा। निविदा निरस्ती की सूचना देना अनिवार्य नही होगी। पैकिंग की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये।
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