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Thursday, August 27, 2020

शिक्षा सेवा के लिए B.Ed की अनिवार्यता खत्म शिक्षा सेवा में नियमावली मैं संशोधन इस राज्य ने लिया फैसला


 द संस्कार न्यूज़ 28 अगस्त 2020


​पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार जनता और कर्मचारियों को लुभाने में लगी हुई है। शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी करने के बाद सरकार ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक और बड़ी सौगात दी है। सरकार ने शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, साथ ही बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है।

वहीं सरकार ने जिला अपीलीय प्राधिकार के 58 पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है।

दोनों फैसलों को लेकर सरकार ने संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि शिक्षा सेवा के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म किया जाए। अधिकारियों की मांग पर सरकार ने आज मुहर लगा दी है और बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में इसके लिए आवश्यक संशोधन भी कर दिया गया है।

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