दा संस्कार न्यूज़ 21 अगस्त 2020
ग्वालियर।म.प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी ना दिए जाने पर आयोग के आदेशों की अवहेलना मानते हुए शिवपुरी तहसीलदार भूपेंद्र सिंह कुशवाह पर25 हजार की शास्ति आरोपित कर कलेक्टर को एक माह की अवधि मैं जमा कराने के आदेश जारी किए गए है।
शिकायत कर्ता धीरज तिवारी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक18।03।2016 के अपने फ़ैसले का अनुपालन ना होने पर तत्कालीन ग्वालियर तहसीलदार एवं वर्तमान शिवपुरी तहसीलदार भूपेंद्र सिंह कुशवाह पर 25हजार रुपये की शास्ति आरोपित कर कलेक्टर शिवपुरी को आदेशित किया है कि वह एक माह में जमा करावे यह आदेश दिए 13.08.2020 को जारी किए ।
इस सम्बंध में जब तहसीलदार श्री कुशवाह से जानकारी प्राप्त करना चाही तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है द्वारा
दूसरी बार मोबाइल से संपर्क साधना चाहा तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है
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