स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि संबंधी गतिविधियों में रहेगी छूट
शिवपुरी, 20 अप्रैल 2020/ भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि संबंधी गतिविधियों में छूट के लिए निर्देश जारी किए हैं। 
जिसके तहत सभी स्वास्थ्य सेवायें, अस्पताल, नर्सिंग होम, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र, क्लीनिक, डिस्पेनसरी, पशु हाॅस्पिटल, पैथोलोजी, औषधालय दवा बिक्री और आपूर्ति की दुकानें, कृषि से संबंधित गतिविधियां तथा किसानों तथा श्रृमिकों द्वारा खेती का संचालन, कृषि उत्पादों में लगी एजेंसियां, एमएसपी परिचालनों, कृषि उपज मण्डी समिति, कृषि मशीनरी की दुकानें तथा इनके स्पेयर पार्टस तथा रिपेयर्स शाॅप, उर्वरकों, कीटनासकों और बीजो का विनिर्माण, वितरण की दुकानें, कंबाइंड, कीटनासकों और बीजों का विनिर्माण, वितरण की दुकानें, कंबाइंड हार्वेस्टर, कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों का राजय के अंदर संचालन, दूध एवं दूध उत्पादों का विक्रय, पाॅल्ट्री फार्म, पशुधन खेती गतिविधि फार्मों का संचालन, गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन किया जाएगा।
Monday, April 20, 2020
 
स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि संबंधी गतिविधियों में रहेगी छूट
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