बिल्डिंग मटेरियल सामग्री की दुकानें प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक खुलेंगी
शिवपुरी, 30 अप्रैल 2020/ भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार संपूर्ण जिलांतर्गत सीमेंट, सरिया, गिट्टी, ईट, रेत आदि भवन निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मटेरियल) तथा हार्डवेयर (बिल्डिंग मटेरियल) की दुकानें प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक खुली रहेंगी। इस सामान की होम डिलेवरी भी इसी निर्धारित समय में की जा सकेगी। हार्डवेयर रिटेल दुकानों को खोलने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) से अनुमति लेनी होगी।
सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एवं बाहर सोशल डिस्टेसिंग के पालन के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बनाये जाने की व्यवस्था करेंगे। कोई भी दुकानदार तथा संचालक अपनी दुकान के अंदर 05 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा। सभी दुकानों एवं कार्यक्षेत्रों को सैनेटाइज करते हुए स्थान को स्वच्छ रखना होगा।
सभी दुकान संचालक दुकान में आये हुए सभी आगन्तुक ग्राहकों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की सूची तैयार करेंगे। उक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन करना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता दुकान संचालक की दुकान बंद तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
Thursday, April 30, 2020

बिल्डिंग मटेरियल सामग्री की दुकानें प्रातः 11 बजे से शाम 04 बजे तक खुलेंगी
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