नई दिल्ली/। केंद्र सरकार की ओर से सभी शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
इस नियम को अमल में लाने संबंधी प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (dopt) की ओर से अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को 33 वर्ष की सेवा अवधि या उम्र के 60 साल (इनमें से जो भी पहले आए) पूरे होने पर रिटायर किए जाने के नियम पर अमल होगा।
नए नियम पर 1-4-2020 से तत्काल प्रभाव से अमल के लिए फाइल को केंद्र के वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। उल्लेखनीय मैन पॉवर संबंधी योजनी व नीति निर्धारण के लिए डीओपीटी ही नोडल विभाग है।
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